MP सरकारी योजना में प्याज भंडार गृह बनाकर 1 लाख 75 हजार का अनुदान लें, जानिए इस योजना के विषय में सब कुछ
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्याज भंडार गृह योजना चलाई जा रही है। जिसके अंतर्गत किसानों को प्याज भंडार बनाने की लागत का 50% अनुदान दिया जाता है। योजना के विषय में पूरी जानकारी पढ़िए:-
किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत कई योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं में ही एक योजना है, प्याज भंडार गृह योजना। इस योजना के तहत किसानों को प्याज भंडार गृह बनाने पर 1.75 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा यह स्टेप बाय स्टेप जानिए।
यह भी पढ़ें..खेत किराए पर लिया हो या बटाई पर फिर भी मिलेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ, प्रक्रिया जानिए
प्याज भंडार गृह योजना यह है
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्याज भंडार गृह के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। जिलेवार निर्धारित किए गए लक्ष्य के दौरान ही किसानों को उद्यानिकी विभाग की वेबसाइट या एमपी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर भंडार गृह के लिए पंजीयन करवाना होता है।
प्याज भंडार गृह की लागत 3 लाख 50 हजार
किसान द्वारा विभागीय तौर पर पंजीयन करवाने के पश्चात उद्यानिकी विभाग द्वारा चयनित किसान को भंडार ग्रह बनाना होता है। इस भंडार गृह की लागत 3 लाख 50 हजार रुपए है।
50 मीट्रिक टन क्षमता वाले भंडार गृह निर्माण में दीवारों का पैमाना रहेगा। फसल खराब होने से बचाने के लिए इसे हवादार बनाने के लिए चारों ओर कुल 22 उजालन होंगे। कृषक द्वारा ऑनलाइन पंजीयन के बाद स्वीकृत आदेश जारी होगा।
गृह निर्माण कर लेने के बाद भौतिक सत्यापन होने पर डीबीटी द्वारा कृषक के खाते में अनुदान जमा किया जाएगा। योजना का लाभ पहले आओ, पहले पाओ क आधार पर दिया जाएगा। इसके लिए कृषक को उद्यान विभाग की वेबसाइट एमपी एफएसटीएस एमपी जीओपी डॉट इन पर जानकारी लेकर पंजीयन कराना होगा।
यह भी पढ़ें…पशुधन बीमा योजना क्या है? इसकी प्रमुख शर्ते, दावों का निपटारा कैसे होता है? जानिए
योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक मापदंड
- किसान को कम से कम 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्याज का उत्पादन करना आवश्यक है।
- प्याज भंडारण का उपयोग किसी अन्य कामों के लिए नहीं किया जा सकता।
- प्याज भंडारण गृह का निर्माण NHRDF द्वारा जारी डिजाईन/ड्राइंग एवं निर्धारित मापदण्ड अनुसार होना चाहिए एवं आशय पत्र जारी होने के बाद अधिकतम 06 माह के भीतर प्याज भण्डार गृह का निर्माण पूर्ण करना आवश्यक होगा।
- कृषकों द्वारा निर्मित प्याज भंडारण गृह का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन हेतु जिले के उप / सहायक संचालक उद्यान की अध्यक्षता में 03 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी।
- समिति के मूल्यांकन एवं भौतिक सत्यापन तथा अनुसंशा के आधार पर संबंधित कृषक को अनुदान की राशि का भुगतान नियमानुसार एम.पी.एगो द्वारा डी.बी.टी. के माध्यम से कृषकों के बैंक खातों में किया जायेगा।
यह भी पढ़ें..पशुपालकों के लिए पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना, बैंक में केसीसी नहीं है तो भी बिना गारंटी के मिलेगा लोन
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- 1. जमीन की पावती,
- 2. नवीनतम खसरा b1 की प्रति,
- 3. हितग्राही किसान का आधार कार्ड,
- 4. बैंक पासबुक की फोटो कॉपी,
प्याज भंडार गृह योजना के साथ ही उद्यानिकी विभाग से संचालित सभी योजनाओं हेतु आवेदन ऑनलाइन किये जाते हैं। अतः इच्छुक किसान जो योजना का लाभ लेना चाहते अपना पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/ पर कर सकते हैं।
यह भी पढ़ें….
कुसुम योजना किसानों को भारी भरकम बिजली बिल से छुटकारा दिलाएगी, जानिए इस योजना के विषय में सब कुछ
PM Kisan Yojana update 2022; पीएम किसान योजना में यह हुए बड़े बदलाव
जुड़िये चौपाल समाचार से-
ख़बरों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे WhatsApp Group और Telegram Channel ज्वाइन करें। हमें Fallow करें – Facebook, Instagram, Twitter और Youtube Channel को Subscribe करें, हम सब जगह हैं।