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MP सरकारी योजना में प्याज भंडार गृह बनाकर 1 लाख 75 हजार का अनुदान लें, जानिए इस योजना के विषय में सब कुछ

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्याज भंडार गृह योजना चलाई जा रही है। जिसके अंतर्गत किसानों को प्याज भंडार बनाने की लागत का 50% अनुदान दिया जाता है। योजना के विषय में पूरी जानकारी पढ़िए:-

किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत कई योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं में ही एक योजना है, प्याज भंडार गृह योजना। इस योजना के तहत किसानों को प्याज भंडार गृह बनाने पर 1.75 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा यह स्टेप बाय स्टेप जानिए।

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प्याज भंडार गृह योजना यह है

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्याज भंडार गृह के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। जिलेवार निर्धारित किए गए लक्ष्य के दौरान ही किसानों को उद्यानिकी विभाग की वेबसाइट या एमपी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर भंडार गृह के लिए पंजीयन करवाना होता है।

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प्याज भंडार गृह की लागत 3 लाख 50 हजार

किसान द्वारा विभागीय तौर पर पंजीयन करवाने के पश्चात उद्यानिकी विभाग द्वारा चयनित किसान को भंडार ग्रह बनाना होता है। इस भंडार गृह की लागत 3 लाख 50 हजार रुपए है।

50 मीट्रिक टन क्षमता वाले भंडार गृह निर्माण में दीवारों का पैमाना रहेगा। फसल खराब होने से बचाने के लिए इसे हवादार बनाने के लिए चारों ओर कुल 22 उजालन होंगे। कृषक द्वारा ऑनलाइन पंजीयन के बाद स्वीकृत आदेश जारी होगा।

गृह निर्माण कर लेने के बाद भौतिक सत्यापन होने पर डीबीटी द्वारा कृषक के खाते में अनुदान जमा किया जाएगा। योजना का लाभ पहले आओ, पहले पाओ क आधार पर दिया जाएगा। इसके लिए कृषक को उद्यान विभाग की वेबसाइट एमपी एफएसटीएस एमपी जीओपी डॉट इन पर जानकारी लेकर पंजीयन कराना होगा।

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योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक मापदंड

  • किसान को कम से कम 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्याज का उत्पादन करना आवश्यक है।
  • प्याज भंडारण का उपयोग किसी अन्य कामों के लिए नहीं किया जा सकता।
  • प्याज भंडारण गृह का निर्माण NHRDF द्वारा जारी डिजाईन/ड्राइंग एवं निर्धारित मापदण्ड अनुसार होना चाहिए एवं आशय पत्र जारी होने के बाद अधिकतम 06 माह के भीतर प्याज भण्डार गृह का निर्माण पूर्ण करना आवश्यक होगा।
  • कृषकों द्वारा निर्मित प्याज भंडारण गृह का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन हेतु जिले के उप / सहायक संचालक उद्यान की अध्यक्षता में 03 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी।
  • समिति के मूल्यांकन एवं भौतिक सत्यापन तथा अनुसंशा के आधार पर संबंधित कृषक को अनुदान की राशि का भुगतान नियमानुसार एम.पी.एगो द्वारा डी.बी.टी. के माध्यम से कृषकों के बैंक खातों में किया जायेगा।
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योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
  • 1. जमीन की पावती,
  • 2. नवीनतम खसरा b1 की प्रति,
  • 3. हितग्राही किसान का आधार कार्ड,
  • 4. बैंक पासबुक की फोटो कॉपी,

प्याज भंडार गृह योजना के साथ ही उद्यानिकी विभाग से संचालित सभी योजनाओं हेतु आवेदन ऑनलाइन किये जाते हैं। अतः इच्छुक किसान जो योजना का लाभ लेना चाहते अपना पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/ पर कर सकते हैं।

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राधेश्याम मालवीय

मैं राधेश्याम मालवीय Choupal Samachar हिंदी ब्लॉग का Founder हूँ, मैं पत्रकार के साथ एक सफल किसान हूँ, मैं Agriculture से जुड़े विषय में ज्ञान और रुचि रखता हूँ। अगर आपको खेती किसानी से जुड़ी जानकारी चाहिए, तो आप यहां बेझिझक पुछ सकते है। हमारा यह मकसद है के इस कृषि ब्लॉग पर आपको अच्छी से अच्छी और नई से नई जानकारी आपको मिले।
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