मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना; युवाओं को बैंकों से ऋण दिलाने के साथ उस पर ब्याज अनुदान भी देगी एमपी सरकार
मध्यप्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रदेश में अब (Chief Minister Udyam Kranti Yojana) की शुरुआत हुई है।
Chief Minister Udyam Kranti Yojana- युवाओं के लिए प्रदेश सरकार अब मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना चलाने वाली है। जिसके माध्यम से युवाओं को बैंकों से ऋण के साथ ही उस पर ब्याज अनुदान का लाभ भी मिलेगा।
मध्यप्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार युवाओं को बैंकों से ऋण दिलाने के साथ उस पर ब्याज अनुदान भी देगी। यह अनुदान तीन प्रतिशत रहेगा। यह सुविधा अधिकतम सात साल तक दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना (Chief Minister Udyam Kranti Yojana) को स्वीकृति दी गई।
यह भी पढ़ें…पीएम किसान योजना, योजना से वंचित रह गए हो तो यह करें
यह भी पढ़ें…स्व-सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर, जानिए स्व-सहायता समूह के विषय में सब कुछ
50 लाख तक का मिलेगा लोन (Chief Minister Udyam Kranti Yojana)
चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के मुताबिक प्रदेश में 18 साल से 40 वर्ष के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री युवा क्रांति योजना प्रारंभ की है। इसमें विनिर्माण इकाई के लिए एक लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक की परियोजनाओं तथा सेवा इकाई या खुदरा व्यवसाय के लिए एक लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक की परियोजनाएं मान्य की जाएंगी।
तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान
Chief Minister Udyam Kranti Yojana | योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार वित्तीय सहायता के रूप में ऋण पर तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान देगी। यह लाभ उन आवेदकों को मिलेगा जो मध्य प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी हो। इसके अलावा अन्य राज्यों में रहने वाले मध्यप्रदेश के प्रवासी भी एमपी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ उठा सकते हैं लेकिन ऐसा केवल तभी कर सकते है जब वे अपने राज्य में वापस आ जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत बैंक लोन में सहायता एवं ब्याज अनुदान का लाभ केवल उन बेरोजगार नागरिको को ही प्रदान किया जाएगा जो स्वरोजगार आरम्भ करना चाहते हैं। इस योजना में महिलाओं के लिए भी वही पात्रता मानदंड है जो पुरुषों के लिए हैं अर्थात वह स्वरोजगार आरम्भ करने की इच्छुक होनी चाहिए।
यह भी पढ़ें…WhatsApp पर अब कैशबैक मिलेगा, 10 रुपए के ट्रांजैक्शन में भी मिलेगा फायदा
यह भी पढ़ें…Gram Suraksha Scheme in Post Office; 1500 रुपए प्रति माह जमा करने पर मिलेंगे 35 लाख रुपए, जानिए पूरी स्कीम
योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज (Chief Minister Udyam Kranti Yojana)
- आवेदक के पास अपना निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि यह निर्धारित करता हो कि आवेदक मध्यप्रदेश राज्य का निवासी है।
- नागरिक की पहचान बहुत जरूरी है इसलिए उसके पास उसका आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ के रूप में आप अपने आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड या अन्य किसी भी पहचान पत्र का उपयोग कर सकते हैं।
- आवेदक का योजना के अंतगर्त आवेदन करने के लिए उसके स्वयं के नाम पर बैंक अकाउंट होना भी जरूरी है। क्योंकि लोन की राशि सीधे आवेदक के बैंक अकाउंट में स्थानांतरित की जाएगी।
- इसके साथ ही जिस इकाई के लिए ऋण लिया जा रहा है उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना होगी।
8वी पास व्यक्ति भी आवेदन कर सकेंगें
मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना अन्तर्गत पूर्व में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वी पास होना अनिवार्य था, किन्तु अब शासन द्वारा शैक्षणिक योग्यता घटाकर 8वी पास कर दिया गया है। साथ ही आयुवर्ग में संशोधन करके 18 से 45 वर्ष की आयु के लोगों को आवेदन हेतु पात्र घोषित किया गया है।
उज्जैन उद्योग विभाग के महाप्रबंधक उद्योग श्री एआर सोनी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना अन्तर्गत उद्योग विनिर्माण हेतु एक से 50 लाख तक एवं सेवा अथवा व्यवसाय गतिविधि हेतु एक से 25 लाख रुपये ऋण राशि हेतु आवेदन किया जा सकता है।
यह भी पढ़ें…PM Kisan ekyc update 2022- सभी किसानों का ekyc करने के लिए सरकार कर रही बड़ा काम
जुड़िये चौपाल समाचार से-
ख़बरों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे WhatsApp Group और Telegram Channel ज्वाइन करें और Youtube Channel को Subscribe कर खबर को शेयर करें।