बड़ी खबर : गेहूं उपार्जन की तिथि बढ़ाई गई, भुगतान में सुविधा के लिए बैंकों को यह निर्देश दिए
रबी उपार्जन 2022-23 के लिए एक बार फिर गेहूं खरीदी के लिए राज्य सरकार ने तारीख (Gehu uparjan ki tarikh badi) बढ़ा दी है।
Gehu uparjan ki tarikh badi – गेहूं के बढ़े भाव के कारण मंडियों में किसान अपनी उपज ज्यादा बेच रहे हैं। यही कारण है कि समर्थन मूल्य पर खरीदी के लक्ष्य से राज्य सरकार कोसों दूर है। राज्य सरकार ने इसी कारण गेहूं खरीदी के लिए तारीख आगे बढ़ा दी है। राज्य सरकार ने गेहूं खरीदी की तारीख तीसरी मर्तबा बढ़ाई है। इसी के साथ भुगतान में आ रही समस्याओं के निदान के लिए भी राज्य सरकार ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं। इसके पूर्व राज्य सरकार गेहूं खरीदी के लिए कई नियमों में ढील दे चुकी है। स्लॉट बुकिंग के अलावा राज्य सरकार गेहूं खरीदी के लिए किसानों को एसएमएस भेज रही है। जानिए राज्य सरकार के निर्देश:-
अब 31 मई तक होगा उपार्जन (Gehu uparjan ki tarikh badi)
समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिए राज्य शासन द्वारा तिथि बढ़ाने की घोषणा की गई है। अब गेहूं का उपार्जन 31 मई तक होगा। उज्जैन जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एम एल मारु ने जानकारी देते बताया कि पूर्व में उपार्जन की तिथि 10 मई निर्धारित की गई थी। राज्य शासन के निर्देशानुसार 31 मई तक गेहूं का उपार्जन होगा.
उपज भुगतान के लिए बैंकों को यह निर्देश
राज्य सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत किसानों को गेहूं उपार्जन की प्राप्त राशि के आहरण/ट्रांसेक्शन में आ रही तकनीकी समस्या के निराकरण के लिये समस्त बैंकों के शाखा प्रबंधक को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जारी कर दिये हैं, ताकि किसानों को किसी प्रकार से भुगतान प्राप्त करने में असुविधा ना हो।
जनधन खातों को सामान्य बचत खाते में परिवर्तित करने के निर्देश
राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए निर्देश के अनुसार ऐसे सभी जन धन/छोटे बचत खातों में जिसमें कृषक की गेहूं उपार्जन की राशि का भुगतान हुआ है, उसमें ग्राहक के आवेदन और सहमति के आधार पर सम्पूर्ण केव्हायसी लेकर खातों को सामान्य बचत खाते में तब्दील कर दिया जाये, जिससे उन्हें उनकी उपज की प्राप्त राशि के आहरण/ट्रांसेक्शन एवं आवश्यक अनुरूप एकमुश्त राशि निकालने में कोई कठिनाई न हो।
किसान के पास यदि पैन कार्ड नहीं है तो 60 नंबर फॉर्म का इस्तेमाल करें
Gehu uparjan ki tarikh badi- राज्य सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया है कि किसानों जिन किसानों के पास पैन कार्ड नहीं है उनके खाते भी सामान्य बचत खाते में परिवर्तित किए जाए। उक्त जन धन/छोटे बचत खातों को सामान्य बचत खाता में परिवर्तित करने के लिये यदि कृषक के पास पेनकार्ड न हो तो किसान का फार्म 60 के आधार पर केव्हायसी पूर्ण किया जाये। उपरोक्तानुसार ऐसे किसानों का जन धन खाता (सामान्य बचत खाता में परिवर्तित करने के कारण) पुन: किसी अन्य वैकल्पिक बैंक में खुलवाने हेतु अग्रणी जिला प्रबंधक कार्यालय में ऐसे किसानों और खातों की सूची तत्काल उपलब्ध कराई जाये।
उपरोक्तानुसार जन धन/छोटा बचत खाता किसान द्वारा भुगतान की प्राप्त राशि के आहरण में आ रही तकनीकी समस्या के निराकरण के लिये कृषक की सहमति और आवेदन पर केवल गेहूं उपार्जन की प्राप्त राशि के उक्त खातों को ही सामान्य बचत खाते में परिवर्तित किया जाये। अन्य कोई भी जन धन खाता किसी भी स्थिति में संशोधित/परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
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