मोदी की हत्या का बयान देने वाले कांग्रेस नेता की कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, जेल भेजा, जानें पूरा मामला
एमपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या वाले बयान देने पर कांग्रेस नेता को जेल भेज (MP Congress leader Pateria ko Jail) दिया गया है यह है पूरा मामला
MP Congress leader Pateria ko Jail | प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की बात कहने वाले मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की जमानत याचिका कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर जेल भेज दिया है। पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को पुलिस ने मंगलवार सुबह 5.30 बजे उनके निवास स्थान से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। इधर पटेरिया के बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है इतना ही नहीं कांग्रेस ने पूर्व मंत्री को नोटिस जारी किया है। जानिए पूरा मामला।
पूर्व मंत्री ने पीएम के खिलाफ दिया था यह बयान
पटेरिया ने पीएम मोदी की हत्या (MP Congress leader Pateria ko Jail) करने वाला बयान 11 दिसंबर को दिया था। पूर्व मंत्री राजा पटेरिया पन्ना जिले के मंडलम में कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। तभी उन्होंने कहा, ‘मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा। मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों का,आदिवासियों का और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान अगर बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या इन द सेंस … हराने के लिए तैयार रहो।’
कांग्रेस ने बयान से दूरी बनाई, कमलानाथ ने निंदा की
कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, ‘वीडियो (MP Congress leader Pateria ko Jail) में जरा भी सच्चाई है तो ऐसे बयान की कड़ी निंदा करता हूं। कांग्रेस एक-एक कार्यकर्ता बापू के सत्य-अहिंसा के सिद्धांत का पालन करता है।
अहिंसा के मार्ग पर चलकर बलिदान देना हमारा कर्तव्य पथ है।’ पूर्व मुख्यमंत्री (MP Congress leader Pateria ko Jail) और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि इस प्रकार के बयान की मैं कड़ी निंदा करता हूं। कांग्रेस का रास्ता महात्मा गांधी का रास्ता है। मामला कोर्ट में है। हमने पटेरिया को 3 दिन में जवाब देने नोटिस दिया है।
कोर्ट ने पूर्व मंत्री को जेल भेजा
गिरफ्तारी के बाद पुलिस पटेरिया (MP Congress leader Pateria ko Jail) को JMFC कोर्ट पवई लेकर पहुंची। इससे पहले मेडिकल चेकअप के लिए पवई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई। प्रथम श्रेणी न्यायालय ने पटेरिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
पटेरिया जब कोर्ट से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया और कहा, ये विचारधारा (MP Congress leader Pateria ko Jail) की लड़ाई है। मैंने वो शब्द नहीं कहे थे। मैं महात्मा गांधी का अनुयायी हूं। इससे पहले 11 दिसंबर को उन्होंने एक सभा में कहा था, ‘अगर लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी की हत्या को तत्पर रहो। इन द सेंस हराने का काम करो।’
पटेरिया ने माफी मांगी
पटेरिया ने अपने बयान पर सोमवार की रात को माफी मांग (MP Congress leader Pateria ko Jail) ली। इससे पहले पटेरिया ने कहा था- ‘मैं गांधी को मानने वाले हूं और गांधी को मानने वाला हत्या की बात नहीं कर सकता। मेरा VIDEO गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है।’
इन धाराओं में पटेरिया के खिलाफ केस दर्ज हुआ
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (MP Congress leader Pateria ko Jail) ने सोमवार को पटेरिया पर FIR के निर्देश दे दिए। इसके बाद पन्ना के पवई थाने में केस दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो गए हैं।
राजा पटेरिया पर पन्ना जिले के पवई थाने में PWD इंजीनियर के आवेदन (MP Congress leader Pateria ko Jail) पर 12 दिसंबर को FIR दर्ज की गई थी। पुलिस ने IPC की धारा 451, 504, 505(1)(b), 505(1)(c), 506, 153b(1)(c) के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
पटेरिया ने पहले भी दिए विवादित बयान
करीब 10 महीने पहले भी राजा पटेरिया (MP Congress leader Pateria ko Jail) ने विवादित बयान दिया था। तब दमोह के रैपुरा थाना प्रभारी से कहा था- क्षेत्र के आदिवासी जो 2005 के पहले से जंगल की जमीन पर काबिज हैं और खेती करके अपनी रोजी-रोटी चला रहे हैं, उन्हें हटाना गलत है। इस तरह आदिवासियों को परेशान करना, उनकी महिलाओं से मारपीट करना कानूनन गलत है।
संसद में कानून पारित (MP Congress leader Pateria ko Jail) किया गया है कि जो भी आदिवासी 2005 के पहले से वन भूमि पर काबिज हैं, उनको उसका पट्टा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि बस्तर और आंध्र प्रदेश में नक्सलवाद पनप रहा है, क्योंकि आदिवासियों को न्याय नहीं मिलेगा तो उन्हें मजबूरी में हथियार उठाने पड़ेंगे।
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