पैतृक जमीन का बंटवारा करने की एवज में रुपए लेने वाले भ्रष्टाचारी पटवारी को 4 साल की जेल, जानिए पूरा मामला
रिश्वतखोर पटवारी को 4 साल की (MP Mandsaur today news) जेल हुई। पटवारी ने पैतृक जमीन का बंटवारा करने के बदले मांगे थे डेढ़ लाख, रुपए साथी को भी मिली सजा जानें ...
MP Mandsaur today news ; राजस्व विभाग की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में पटवारी को जाना जाता है पटवारी के द्वारा ही राजस्व जमीन संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं पटवारियों का किसानों से सीधा संबंध रहता है यही कारण है कि पटवारी अपने पदों का दुरुपयोग करते हैं।
ऐसा ही एक मामला मंदसौर में सामने आया था जहां पर पटवारी ने पैतृक जमीन का नामांतरण बंटवारा करने के एवज में किसान से डेढ़ लाख रुपए की मांग की थी। पटवारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था इस पर पटवारी को अब जाकर सजा हुई है कोर्ट ने पटवारी के साथी को भी सजा सुनाई पूरा मामला जानिए
लोकायुक्त ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था
मंदसौर विशेष न्यायाधीश किशोर कुमार गहलोत (MP Mandsaur today news) की कोर्ट में भृष्ट पटवारी को रिश्वत के मामले में सजा सुनाई है। मामला पैतृक जमीन के बटवारे से जुड़ा है। यहां पैतृक जमीन का बंटवारा पावती बनाने के लिए रिश्वत मांगने के आरोपी पटवारी व उसके साथी को कोर्ट ने 4 साल की कैद व 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। मामले में पटवारी ने साढ़े 3 लाख रुपए की रिश्वत की मांगी थी। लोकायुक्त ने उसे एक लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।
यह है पूरा मामला
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा ने बताया कि 23 फरवरी 2015 को टिगरिया निवासी हीरालाल माली ने लोकायुक्त को शिकायत (MP Mandsaur today news) की हलका नंबर 29 के पटवारी रवि आचार्य ने उसके ताऊजी राजाराम माली के निधन होने के बाद उनकी जमीन की पावतियां बेटियों के नाम बनाने एवं पैतृक जमीन का बंटवारा व बंटवारा नक्शा बनवाने के लिए साढ़े 3 लाख रुपए रिश्वत की मांगी थी।
आवेदन पर कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त निरीक्षक (MP Mandsaur today news) बसन्त श्रीवास्तव ने फरियादी को एक डिजिटल वाइस रिकॉर्डर दिया। ताकि वे रिश्वत की बातचीत को गोपनीय रूप से रिकॉर्ड करें। 23 फरवरी की शाम को फरियादी ने वाइस रिकॉर्ड की।
आरोपी पटवारी साथी को रुपए देकर फरार हुआ
दोनों के बीच हुई बातचीत में रिश्वत (MP Mandsaur today news) की रकम डेढ़ लाख रुपए तय की गई। पटवारी ने फरियादी को 24 फरवरी को रिश्वत की रकम देने के लिए बुलाया। फरियादी हीरालाल व उसका भांजा डेढ़ लाख रुपए लेकर पटवारी के निजी कार्यालय दत्त मंदिर रोड पहुंचे। यहां जैसे ही फरियादी ने रिश्वत के नोट पटवारी रवि आचार्य को दिए।
वैसे ही लोकायुक्त ने पटवारी (MP Mandsaur today news)रवि आचार्य को पकड़ने का प्रयास किया। उस दौरान पटवारी रुपए अपने साथी जयप्रकाश राठौर को देकर फरार हो गया। मौके से साथी जयप्रकाश को गिरफ्तार किया।
मामले में दोनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज (MP Mandsaur today news) किया। कोर्ट में प्रस्तुत साक्ष्यों से सहमत होकर कोर्ट ने आरोपी पटवारी व उसके साथी को 4-4 साल कैद व 20-20 हजार रुपए अर्थदंड दिया। मामले में अभियोजन संचालन उप संचालक सुशील कुमार जैन व डीपीओ निर्मला सिंह चौधरी ने किया।
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