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पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक 31 मार्च तक नहीं करवाया तो भारी जुर्माना देना होगा, पैन कार्ड से आधार कार्ड कैसे लिंक करें जानिए आसान प्रोसेस

31 मार्च के पहले समस्त पैन कार्ड धारियों को आधार कार्ड से अपना पैन कार्ड लिंक करवाने की समय सीमा तय की गई है लिंक नहीं करवाने पर जुर्माना भरना होगा। आधार कार्ड से पैन कार्ड को कैसे लिंक करें जानिए आसान प्रोसेस...

pan card aadhar card link; सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार पैन कार्ड धारक को सावधान होने की जरूरत है 31 मार्च 2022 तक पैन कार्ड धारक ने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो भारी जुर्माना देना होगा। इतना ही नहीं पैन कार्ड के माध्यम से होने वाले कई कार्य प्रभावित होंगे।

pan card aadhar card link; अमान्य हो जाएगा पैन कार्ड

यदि आपने अपने पैन कार्ड को 31 मार्च 2022 तक आधार कार्ड से लिंक किया तो भारी जुर्माना तो लगेगा ही वहीं 31 मार्च के पश्चात पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा, साथ ही फिर मान्य करने के लिए ₹1,000 का शुल्क भी देना पड़ सकता है।

पैन कार्ड धारक कहीं नहीं कर पाएंगे निवेश

यदि आपने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिक नहीं किया तो किसी भी म्यूचुअल फंड, स्टॉक, खुले बैंक खाते आदि में निवेश नहीं कर पाएंगे। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272 एन के तहत प्रावधान किया गया है कि यदि पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को दंड के रूप में 10 हजार रुपए की राशि का भुगतान करना पड़ेगा।

वित्तीय लेन देन होंगे प्रभावित

पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा के महत्व को बताते हुए सेबी-पंजीकृत आयकर समाधान प्रदाता एसएजी इंफोटेक के एमडी अमित गुप्ता ने कहा कि पहले आधार पैन लिंकिंग से संबंधित नियमों में दंड का कोई प्रावधान नहीं था।

नए कानून के अनुसार आईडी को लिंक करने में दो विफलता के परिणामस्वरूप पैन अमान्य हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि कोई भी वित्तीय लेनदेन नहीं कर सकता है जिसमें पैन विवरण की आवश्यकता होती है, जिसमें आयकर रिटर्न दाखिल करना और बैंक खाता खोलना शामिल है।

जुर्माने का प्रावधान

उन्होंने कहा कि अमान्य पैन प्रस्तुत करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। इसलिए पैन कार्ड धारक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करे और पैन आधार को जोड़ने की समय सीमा को पूरा करने में विफल रहने के बाद किसी भी प्रकार के दंड से बचें।

पैन कार्ड धारकों को यह भी ध्यान देने की सलाह दी जाती है कि पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा को पूरा करने में विफल रहने पर पैन को आधार से देर से लिंक करने पर 1,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

एसएमएस से हो जाएगा लिंक

पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक (pan card aadhar card link) करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस एक SMS भेजकर यह काम किया जा सकता है। पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करवाने के लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा इसका फॉर्मेट है UIDPAN<स्पेस><12 नंबरों का आधार कार्ड><स्पेस><10 digit PAN> फिर इसे 567678 या 56161 पर भेज दें।

नाम और जन्म तिथि आधार और पैन दोनों में एक जैसा (identical) मिलेगा तो ये लिंक हो जाएगा, वहीं ज्यादा जानकारी के लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

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राधेश्याम मालवीय

मैं राधेश्याम मालवीय Choupal Samachar हिंदी ब्लॉग का Founder हूँ, मैं पत्रकार के साथ एक सफल किसान हूँ, मैं Agriculture से जुड़े विषय में ज्ञान और रुचि रखता हूँ। अगर आपको खेती किसानी से जुड़ी जानकारी चाहिए, तो आप यहां बेझिझक पुछ सकते है। हमारा यह मकसद है के इस कृषि ब्लॉग पर आपको अच्छी से अच्छी और नई से नई जानकारी आपको मिले।
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