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PM Kisan Yojana: 9वीं किस्त से लगातार लाभार्थी किसान कम हो रहे, जानिए क्यों?

किसानों के लिए पीएम किसान योजना बड़ी स्कीम है इस स्कीम (PM Kisan Yojana 2018 v/s 2022 - Beneficiary Farmers Decrease) के तहत नवीं किस्त के बाद से ही लाभार्थी किसानों की संख्या में कमी आई है जानिए आखिर क्यों?

PM Kisan Yojana 2018 v/s 2022 – Beneficiary Farmers Decrease | प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार ने देश के 3 करोड़ 16 लाख 11 हजार 943 किसानों के खातों में 2018-19 को सम्मान निधि के तौर पर 2000 रुपए की पहली किस्त अंतरित की थी। योजना के अंतर्गत दूसरी किस्त वर्ष 2019-20 (अप्रैल-जुलाई के मध्य प्राप्त होने वाली किस्त) के दौरान किसानों की संख्या बढ़कर 6 करोड़ 63 लाख 34 हजार 012 हो गई थी। इसके पश्चात योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ती गई, जो योजना की नववी किस्त रही। इसके पश्चात किसानों से लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या में कमी आई है। इस योजना से जुड़े तमाम पहलू एवं यह भी जानिए आखिर क्यों कमी आई है।

2018-19 से 2022 तक के लाभार्थी किसानों की संख्या(PM Kisan Yojana 2018 v/s 2022 – Beneficiary Farmers Decrease)

  • दिसंबर से मार्च 2018-19 : 3,16,11,943
  • अप्रैल से जुलाई 2019-20 : 6,63,34,012
  • अगस्त से नवंबर 2019-20 : 8,76,21,572
  • दिसंबर से मार्च 2019-20 : 8,96,18,519
  • अप्रैल से जुलाई 2020-21 : 10,49,32,626
  • अगस्त से नवंबर 2020-21 : 10,23,45,431
  • दिसंबर से मार्च 2020-21 : 10,23,51,172
  • अप्रैल से जुलाई 2021-22 : 11,13,80,006
  • अगस्त से नवंबर 2021-22 : 11,18,52,983
  • दिसंबर से मार्च 2021-22 : 11,08,15,402

PM Kisan Yojana के लाभार्थी किसान कम क्यों हो रहे हैं?

पीएम किसान योजना की शुरुआत के दौरान तीन करोड़ से अधिक किसान योजना की पहली किस्त से लाभान्वित हुए थे वही आठवीं किस्त के दौरान लाभार्थी किसानों की संख्या 11 करोड़ से कुछ अधिक थी, नवीं किस्त में 5 लाख किसान बढ़े लेकिन दसवीं किस्त के समय अचानक 10 लाख के करीब किसान कम हो गए। वहीं इस बार 11वीं किस्त में यह संख्या और कम होने वाली है। पीएम किसान योजना से लाभार्थी किसानों की संख्या में कमी आने का कारण यह भी है कि योजना से अपात्र किसानों की संख्या कम की जा रही है। योजना के तहत eKYC करवाए जाने के कारण अपात्र किसानों की जानकारी मिल रही है इसके बाद इन किसानों के नाम लाभार्थी सूची में से हटाए जा रहे हैं, वहीं अपात्र किसानों से वसूली की प्रक्रिया भी चल रही है।

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31 मई तक जारी होगी 11वीं किस्त, चेक करें डिटेल्स

PM Kisan Yojana यानी कि प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने योजना के तहत 11वीं किस्त जारी करने के लिए सभी आवश्यक तैयारी पूरी कर ली है। ऐसे में 11 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में दो हजार रुपए आएंगे। सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त 31 मई तक जारी कर सकती है।

गौरतलब है कि इस योजना के तहत सभी भूमिधारी किसानों को हर चार महीने में दो हजार रुपए की तीन किस्तों में छह हजार प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ दिया जाता है। योजना के तहत पहली किस्त की अवधि 1 दिसंबर से 31 मार्च तक, दूसरी किस्त की अवधि 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक और तीसरी किस्त की अवधि 1 अगस्त से 30 नवंबर तक है।

PM Kisan Yojana के लाभार्थी किसानों के लिए जरूरी बातें

  • केंद्र सरकार इससे पहले कि 11वीं किस्त के रुपए ट्रांसफर करें। उससे पहले सभी लाभार्थी किसान अपना ईकेवाईसी पूरा करना होगा। ईकेवाईसी पूरा करने की अंतिम तारीख 31 मई है।
  • सभी किसानों के लिए ईकेवाईसी अनिवार्य है, ताकि योजना के तहत धोखाधड़ी और घोटालों की संख्या को रोका जा सके।
  • किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना ईकेवाईसी करवा सकते हैं। इसके अलावा किसान सीएससी केंद्र पर जाकर भी इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

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किसान इस प्रकार स्टेटस की जांच कर सकते हैं

  • अपने आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान वेबसाइट पर जाएं।
  • होमपेज पर फार्मर्स कॉर्नर पर क्लिक करें।
  • इसके बाद लाभार्थी स्थिति विकल्प पर टैप करें।
  • अब नया पेज खुलेगा। यहां अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  • इसके बाद आपको अपने स्टेटस की पूरी जानकारी मिल जाएगी।

पीएम किसान पोर्टल पर चल रहा है यह नोटिफिकेशन

PMKISAN पंजीकृत किसानों के लिए eKYC अनिवार्य है। PMKISAN पोर्टल पर OTP आधारित eKYC उपलब्ध है। या बायोमेट्रिक आधारित ईकेवाईसी के लिए निकटतम सीएससी केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है। सभी PMKISAN लाभार्थियों के लिए eKYC की समय सीमा 31 मई 2022 तक बढ़ा दी गई है।

PMKISAN योजना से जुड़े सामान्य सवाल

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्या है?

सरकार ने एक नई केंद्रीय योजना (PM Kisan Yojana 2018 v/s 2022 – Beneficiary Farmers Decrease) शुरू की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) सभी छोटे और कम आए वाले किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है, ताकि सीमांत भूमिधारी किसान परिवार अपनी सामान्य जरूरतों को पूरा कर सकें। योजना के तहत, लक्षित को लाभ के हस्तांतरण के प्रति संपूर्ण वित्तीय दायित्व लाभार्थियों को भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

योजना के क्या लाभ हैं?

योजना के तहत किसान परिवार को तीन किस्तों में देय प्रति परिवार 6000 रुपये प्रति वर्ष का लाभ प्रदान किया जाएगा हर चार महीने में समान किश्तें। यह योजना 01.12.2018 से प्रभावी है।

योजना के तहत लाभ पाने के लिए कौन पात्र है?

सभी भूमिधारी किसान परिवार जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि है, जिनके नाम 01.02.2019 को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के भूमि अभिलेखों में दिखाई देते हैं, वे इसके लिए पात्र हैं। योजना के तहत लाभ प्राप्त करें। तथापि, इनमें से निम्नलिखित प्राप्त करने के लिए अपात्र हैं

  1. (ए) सभी संस्थागत भूमि धारक; और
  2. (बी) किसान परिवार जिसमें इसके एक या अधिक सदस्य निम्नलिखित हैं
  3. श्रेणियाँ:- मैं। संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
  4. ii. पूर्व और वर्तमान मंत्री / राज्य मंत्री और पूर्व / वर्तमान
  5. लोकसभा/राज्य सभा/राज्य विधान सभाओं/राज्य के सदस्य
  6. विधान परिषद, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर,
  7. जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
  8. iii. केंद्र/राज्य सरकार के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी
  9. मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयां केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रम और
  10. सरकार के अधीन संलग्न कार्यालय/स्वायत्त संस्थाएं तथा नियमित
  11. स्थानीय निकायों के कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी को छोड़कर)
  12. कर्मचारियों)
  13. iv. सभी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन है रु.10,000/- या अधिक (मल्टी टास्किंग स्टाफ/वर्ग IV/ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर) v. पिछले निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति। vi. डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पेशेवर और आर्किटेक्ट पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत हैं, और पेशे को अंजाम दे रहे है

साल में कितनी बार मिलेगा फायदा?

लाभ रुपये की तीन समान किस्तों में प्रदान किया जाएगा। 2000/- प्रत्येक के लिए, सभी पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में हर 4 महीने की अवधि में।

क्या संगठन, आदि योजना के तहत लाभ पाने के लिए पात्र हैं?

केंद्र/राज्य सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी/मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयाँ केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रम और सरकार के अधीन कार्यालय/स्वायत्त संस्थाएं तथा साथ ही कार्यालय के नियमित कर्मचारी/स्थानीय निकाय योजना के तहत लाभ पाने के पात्र नहीं हैं। हालांकि, सेवारत या सेवानिवृत्त मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारी के तहत लाभ पाने के लिए पात्र हैं। बशर्ते उनके परिवार अन्यथा पात्र हों और अन्य के तहत कवर न हों

क्या कोई व्यक्ति या किसान परिवार जिसके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है उसे लाभ मिलेगा?

नहीं। कोई भी व्यक्ति या किसान परिवार जो 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि का मालिक है उसे योजना के तहत कोई लाभ नहीं मिलेगा।

क्या होगा यदि लाभार्थी के लिए गलत घोषणा करता है?

गलत घोषणा के मामले में, लाभार्थी की वसूली के लिए उत्तरदायी होगा अर्थात लाभार्थी से वसूली की जाएगी उसपर हस्तांतरित वित्तीय लाभ और कानून के अनुसार अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

क्या आयकर दाता किसान या उसकी पत्नी/पति लाभ पाने के पात्र हैं?

नहीं। यदि परिवार का कोई सदस्य पिछले निर्धारण वर्ष में आयकर दाता है, तो परिवार योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं है।

लघु और सीमांत भूमिधारक किसान परिवार की परिभाषा क्या है?

एक छोटे और सीमांत भूमिधारक किसान परिवार को “एक परिवार शामिल” के रूप में परिभाषित किया गया है पति, पत्नी और अवयस्क बच्चे जिनके पास सामूहिक रूप से 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि है। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भूमि अभिलेखों के अनुसार”। भुगतान की गणना के लिए लाभार्थियों की पहचान के लिए उपयोग किया जाएगा।

क्या कोई व्यक्ति/किसान जिसके नाम पर भूमि जोत नहीं है? योजना के तहत लाभ पाने के पात्र हैं?

नहीं। आय के तहत वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए भूमि धारण एकमात्र मानदंड है।

योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान और शॉर्टलिस्ट कैसे किया जाएगा?

विभिन्न राज्यों/संघों में प्रचलित भूमि-स्वामित्व प्रणाली/भूमि का रिकॉर्ड योजना के हस्तांतरण के लिए इच्छित लाभार्थियों की पहचान करने के लिए क्षेत्रों का उपयोग किया जाएगा‌। योजना के तहत लाभ के लिए पात्र भूमिधारक किसान परिवार की पहचान करने की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की होगी।

PM-KISAN पर जमा करने के लिए आवश्यक अनिवार्य जानकारी क्या है?

राज्य पात्र लाभार्थी (PM Kisan Yojana 2018 v/s 2022 – Beneficiary Farmers Decrease) भूमिधारक किसान का डेटाबेस तैयार करेंगे। नाम, आयु, लिंग, श्रेणी (एससी / एसटी), आधार पर कब्जा करने वाले गांवों में परिवार की संख्या (यदि आधार संख्या जारी नहीं की गई है तो आधार नामांकन पहचान के प्रयोजनों के लिए किसी भी अन्य निर्धारित दस्तावेजों के साथ संख्या जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड, या कोई अन्य पहचान. केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों या उनके अधिकारियों, आदि द्वारा जारी दस्तावेज, बैंक खाता संख्या, IFSC कोड। हालांकि मोबाइल नंबर अनिवार्य नहीं है लेकिन सलाह दी जाती है, ताकि जब उपलब्ध हो तो इसे कैप्चर किया जा सके ताकि संबंधित जानकारी। लाभ की स्वीकृति/हस्तांतरण के बारे में सूचित किया जा सकता है।

असम, मेघालय, जम्मू और कश्मीर राज्यों में लाभार्थियों के मामलों में जहां आधार अधिकांश नागरिकों को संख्या जारी नहीं की गई है, आधार संख्या एकत्र की जाएगी। उन लाभार्थियों के लिए जहां यह उपलब्ध है और अन्य के लिए वैकल्पिक रूप से निर्धारित है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पहचान सत्यापन उद्देश्यों के लिए दस्तावेज एकत्र किए जा सकते हैं।

एक भूमिधारक किसान के परिवार को कैसे पता चलता है कि उसका नाम लाभार्थी सूची में शामिल है?

किसानों की लाभार्थी सूची आधे से अधिक प्रदर्शन करने के लिए लाभार्थी सूचियों को पंचायतों में प्रदर्शित किया जाएगा/ पारदर्शिता और सूचना। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र निम्नलिखित को लाभ की स्वीकृति की सूचना देंगे: सिस्टम जनरेटेड एसएमएस के माध्यम से लाभार्थी को सूचना दी जाएगी।

यदि पात्र लाभार्थी का नाम नहीं है तो उसके लिए क्या उपाय उपलब्ध है?

ऐसे सभी किसान परिवार जिनका नाम हितग्राहियों की सूची में शामिल नहीं है, वह लाभार्थी सूची में उनके नाम शामिल करने के लिए जिला स्तरीय शिकायत निवारण निगरानी समिति से संपर्क कर सकते हैं।

यदि किसी परिवार की जोत 2 हेक्टेयर तक है और विभिन्न नामों से है, क्या वे लाभ के पात्र हैं?

हां। यदि किसी भूमिधारी किसान परिवार में कृषि योग्य भूमि भिन्न-भिन्न के नाम पर हो, परिवार के सदस्यों, ऐसे मामलों में, पात्रता के निर्धारण के लिए भूमि को पूल किया जाएगा।

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राधेश्याम मालवीय

मैं राधेश्याम मालवीय Choupal Samachar हिंदी ब्लॉग का Founder हूँ, मैं पत्रकार के साथ एक सफल किसान हूँ, मैं Agriculture से जुड़े विषय में ज्ञान और रुचि रखता हूँ। अगर आपको खेती किसानी से जुड़ी जानकारी चाहिए, तो आप यहां बेझिझक पुछ सकते है। हमारा यह मकसद है के इस कृषि ब्लॉग पर आपको अच्छी से अच्छी और नई से नई जानकारी आपको मिले।
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