PM Kisan Yojana : 12वीं किस्त से पहले सरकार ने यह बढ़ी राहत दी, पात्र किसानों का फायदा होगा
पीएम किसान तहत पात्र किसानों को लाभ देने के लिए (PM Kisan Yojana Date of eKYC before 12th installment) सरकार ने योजना की 12वीं किस्त के पहले पुनः eKYC की डेट आगे बढ़ा दी है।
PM Kisan Yojana Date of eKYC before 12th installment | पीएम किसान योजना यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के करोड़ों किसानों को केंद्र सरकार प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता के रूप में 6000 रुपए समान तीन किस्तों में प्रदान करती है। एक किस्त 2000 रुपए की रहती है। यह किस्तें प्रति 4 महीनों के अंतराल में दी जाती है। हाल ही में योजना की 11वीं किस्त किसानों को जारी की गई। पीएम किसान पोर्टल पर 11वीं की स्थिति पहले नोटिफिकेशन चलाया गया था कि योजना का लाभ लेने के लिए eKYC करवाना अनिवार्य है। इसके बावजूद कई किसान eKYC करवाने से चूक गए। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने पात्र किसानों को शत-प्रतिशत योजना का लाभ मिले इसलिए की eKYC की तारीख आगे बढ़ा दी है।
PM Kisan Yojana के तहत eKYC इसलिए अनिवार्य की गई
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ( PM Kisan Yojana Date of eKYC before 12th installment ) भारत की केंद्र सरकार द्वारा विनियमित 2018 में शुरू की गई थी। योजना के तहत अब तक देश भर के करोड़ों किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। इस योजना में केंद्र सरकार में पात्र अपात्र किसानों के मापदंड तय किए थे किंतु सरकार द्वारा तय मापदंड को दरकिनार करते हुए कई अपात्र किसान इस योजना से जुड़ गए। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने पात्र एवं पात्र किसानों की जांच करने के लिए eKYC की प्रक्रिया अनिवार्य कर दी है, इस प्रक्रिया के द्वारा अब तक कई पात्र किसानों को चयनित किया जा चुका है जैसे वसूली भी की जा रही है।
पीएम किसान योजना : इस तारीख तक करवाएं eKYC
सरकार ने PM Kisan Yojana e-KYC की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। इसकी समय सीमा 31 मई रखी गई थी। फिलहाल ई-केवाईसी कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। सरकार द्वारा अपने आधिकारिक नोटिफिकेशन में यह भी जानकारी दी जा रही है कि ई-केवाईसी नहीं कराने की स्थिति में किसान अगली किस्त से वंचित रह सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लोगों को सालाना 2,000 रुपये की 3 किस्तों में 6,000 रुपये भेजे जाते हैं. यह पैसा हर 4 महीने के अंतराल के साथ तीन बार खाते में भेजा जाता है। सरकार ने 31 मई को इस योजना से जुड़े किसानों के लिए 21,000 करोड़ रुपये जारी किए थे। इससे करीब 10 करोड़ लोग लाभान्वित हुए। यह योजना की यह 11वीं किस्त है।
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पीएम किसान योजना के लिए इस प्रकार करें e-kyc
PM Kisan Yojana Date of eKYC before 12th installment | किसानों को e-kyc के लिए PM किसान की ऑफिशियल वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जाना होगा और e-kyc का विकल्प चुनना होगा। इसके बाद अपना आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। अब आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। OTP दर्ज करने के बाद एक और आधार OTP आएगा। आधार OTP दर्ज करने के बाद ये प्रोसेस पूरी हो जाएगी। ईकेवाईसी की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित है।
PM-KISAN योजना के लिए रजिस्टर कैसे करें?
- PM किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं।
- किसान कॉर्नर पर जाएं ‘न्यू रजिस्ट्रेशन’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
- ग्रामीण किसान हैं या शहरी किसान इसका चयन करें।
- अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर डाले और राज्य का चयन करें।
- ‘कैप्चा’ को वेरिफाई करें और सेंड OTP बटन पर क्लिक करें।
- अपने आधार से जुड़े नंबर पर आए OTP को दर्ज करें।
- OTP वेरिफिकेशन के बाद, अपनी पात्रता साबित करने के लिए मांगे गए डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
PM Kisan Yojana : गलतियों में सुधार कैसे किया जाए?
- पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट/ऑफिशियल पोर्टल https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं।
- किसान कॉर्नर का चयन करें और आधार विवरण संपादित करें विकल्प पर क्लिक करें आधार नंबर दर्ज करें, कैप्चा कोड भरें और सबमिट करें।
- अगर नाम में कोई गलती है तो आप उसे ऑनलाइन सुधार सकते हैं।
- अगर कोई और गलती हो तो अपने लेखाकार और कृषि विभाग के कार्यालय से संपर्क करें हेल्पडेस्क विकल्प के माध्यम से अपना आधार नंबर, खाता संख्या और मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद जो भी गलती हुई है उसे सुधारें।
- यहां पर ऑनलाइन आप कई गलतियों को सुधार सकते हैं जैसे आधार संख्या में सुधार, वर्तनी में गलतियाँ, आदि।
पीएम किसान योजना की पात्रता सूची मेंअपना नाम कैसे चेक करें?
पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जाएं अब इसके होमपेज पर आपको फार्मर्स कॉर्नर का विकल्प दिखाई देगा। किसान कॉर्नर सेक्शन के तहत, लाभार्थी सूची विकल्प पर क्लिक करें। ड्रॉप-डाउन सूची से राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव का चयन करें। रिपोर्ट प्राप्त करें पर क्लिक करें। इसके बाद लाभार्थियों की पूरी सूची दिखाई देगी, जिसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं।
आवश्यकता पड़ने पर इन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें
करोड़ों किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त के ₹2000 हाल ही में भेजे गए हैं अगर किस्त नहीं मिली या अन्य किसी प्रकार की समस्या आती है तो किसान टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके मदद ले सकता है। पीएम किसान योजना से जुड़े कई हेल्पलाइन नंबर हैं, जिनके जरिए इससे जुड़ी जानकारियां जुटाई जा सकती हैं।
प्रधानमंत्री किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर
- पीएम किसान योजना टोल फ्री नंबर: 011-24300606,
- प्रधानमंत्री किसान हेल्पलाइन नंबर: 155261
- प्रधानमंत्री किसान योजना ईमेल आईडी: ईमेल आईडी: pmkisan-ict@gov.in
PMKISAN योजना से जुड़े सामान्य सवाल
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्या है?
सरकार ने एक नई केंद्रीय योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) (PM Kisan Yojana Date of eKYC before 12th installment) सभी छोटे और कम आए वाले किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है, ताकि सीमांत भूमिधारी किसान परिवार अपनी सामान्य जरूरतों को पूरा कर सकें। योजना के तहत, लक्षित को लाभ के हस्तांतरण के प्रति संपूर्ण वित्तीय दायित्व लाभार्थियों को भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
योजना के क्या लाभ हैं?
योजना के तहत किसान परिवार को तीन किस्तों में देय प्रति परिवार 6000 रुपये प्रति वर्ष का लाभ प्रदान किया जाएगा
हर चार महीने में समान किश्तें। यह योजना 01.12.2018 से प्रभावी है।
योजना के तहत लाभ पाने के लिए कौन पात्र है?
सभी भूमिधारी किसान परिवार जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि है, जिनके नाम 01.02.2019 को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के भूमि अभिलेखों में दिखाई देते हैं, वे इसके लिए पात्र हैं। योजना के तहत लाभ प्राप्त करें। तथापि, इनमें से निम्नलिखित प्राप्त करने के लिए अपात्र हैं
लाभ : (ए) सभी संस्थागत भूमि धारक; और
(बी) किसान परिवार जिसमें इसके एक या अधिक सदस्य निम्नलिखित हैं
श्रेणियाँ:-
- । संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
- ii. पूर्व और वर्तमान मंत्री / राज्य मंत्री और पूर्व / वर्तमान
- लोकसभा/राज्य सभा/राज्य विधान सभाओं/राज्य के सदस्य
- विधान परिषद, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर,
- जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
- iii. केंद्र/राज्य सरकार के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी
- मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयां केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रम और
- सरकार के अधीन संलग्न कार्यालय/स्वायत्त संस्थाएं तथा नियमित
- स्थानीय निकायों के कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
- iv. सभी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन है
- रु.10,000/- या अधिक (मल्टी टास्किंग स्टाफ/वर्ग IV/ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर)
- v. पिछले निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति।
- vi. डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पेशेवर और आर्किटेक्ट पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत हैं, और पेशे को अंजाम दे रहे है
साल में कितनी बार मिलेगा फायदा?
लाभ रुपये की तीन समान किस्तों में प्रदान किया जाएगा। 2000/- प्रत्येक के लिए, सभी पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में हर 4 महीने की अवधि में।
संगठन, आदि योजना के तहत लाभ पाने के लिए पात्र हैं?
केंद्र/राज्य सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी/मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयाँ केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रम और सरकार के अधीन कार्यालय/स्वायत्त संस्थाएं तथा साथ ही कार्यालय के नियमित कर्मचारी/स्थानीय निकाय योजना के तहत लाभ पाने के पात्र नहीं हैं। हालांकि, सेवारत या
सेवानिवृत्त मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारी के तहत लाभ पाने के लिए पात्र हैं। बशर्ते उनके परिवार अन्यथा पात्र हों और अन्य के तहत कवर न हों
क्या कोई व्यक्ति या किसान परिवार जिसके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है उसे लाभ मिलेगा?
नहीं। कोई भी व्यक्ति या किसान परिवार जो 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि का मालिक है उसे योजना के तहत कोई लाभ नहीं मिलेगा।
क्या होगा यदि लाभार्थी के लिए गलत घोषणा करता है?
गलत घोषणा के मामले में, लाभार्थी की वसूली के लिए उत्तरदायी होगा अर्थात लाभार्थी से वसूली की जाएगी उसपर हस्तांतरित वित्तीय लाभ और कानून के अनुसार अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
क्या आयकर दाता किसान या उसकी पत्नी/पति लाभ पाने के पात्र हैं?
नहीं। यदि परिवार का कोई सदस्य पिछले निर्धारण वर्ष में आयकर दाता है, तो परिवार योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं है।
लघु और सीमांत भूमिधारक किसान परिवार की परिभाषा क्या है?
एक छोटे और सीमांत भूमिधारक किसान परिवार को “एक परिवार शामिल” के रूप में परिभाषित किया गया है
पति, पत्नी और अवयस्क बच्चे जिनके पास सामूहिक रूप से 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि है। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भूमि अभिलेखों के अनुसार”। भुगतान की गणना के लिए लाभार्थियों की पहचान के लिए उपयोग किया जाएगा।
क्या कोई व्यक्ति/किसान जिसके नाम पर भूमि जोत नहीं है? योजना के तहत लाभ पाने के पात्र हैं?
नहीं। आय के तहत वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए भूमि धारण एकमात्र मानदंड है।
योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान और शॉर्टलिस्ट कैसे किया जाएगा?
विभिन्न राज्यों/संघों में प्रचलित भूमि-स्वामित्व प्रणाली/भूमि का रिकॉर्ड योजना के हस्तांतरण के लिए इच्छित लाभार्थियों की पहचान करने के लिए क्षेत्रों का उपयोग किया जाएगा। योजना के तहत लाभ के लिए पात्र भूमिधारक किसान परिवार की पहचान करने की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की होगी।
PM-KISAN पर जमा करने के लिए आवश्यक अनिवार्य जानकारी क्या है?
राज्य पात्र लाभार्थी भूमिधारक किसान का डेटाबेस तैयार करेंगे। नाम, आयु, लिंग, श्रेणी (एससी / एसटी), आधार पर कब्जा करने वाले गांवों में परिवार की संख्या (यदि आधार संख्या जारी नहीं की गई है तो आधार नामांकन
पहचान के प्रयोजनों के लिए किसी भी अन्य निर्धारित दस्तावेजों के साथ संख्या जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड, या कोई अन्य पहचान
केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों या उनके अधिकारियों, आदि द्वारा जारी दस्तावेज, बैंक खाता संख्या, IFSC कोड। हालांकि मोबाइल नंबर अनिवार्य नहीं है लेकिन सलाह दी जाती है, ताकि जब उपलब्ध हो तो इसे कैप्चर किया जा सके ताकि संबंधित जानकारी। लाभ की स्वीकृति/हस्तांतरण के बारे में सूचित किया जा सकता है।
असम, मेघालय, जम्मू और कश्मीर राज्यों में लाभार्थियों के मामलों में जहां आधार अधिकांश नागरिकों को संख्या जारी नहीं की गई है, आधार संख्या एकत्र की जाएगी। उन लाभार्थियों के लिए जहां यह उपलब्ध है और अन्य के लिए वैकल्पिक रूप से निर्धारित है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पहचान सत्यापन उद्देश्यों के लिए दस्तावेज एकत्र किए जा सकते हैं।
एक भूमिधारक किसान के परिवार को कैसे पता चलता है कि उसका नाम लाभार्थी सूची में शामिल है?
किसानों की लाभार्थी सूची (PM Kisan Yojana Date of eKYC before 12th installment) आधे से अधिक प्रदर्शन करने के लिए लाभार्थी सूचियों को पंचायतों में प्रदर्शित किया जाएगा
पारदर्शिता और सूचना। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र निम्नलिखित को लाभ की स्वीकृति की सूचना देंगे। सिस्टम जनरेटेड एसएमएस के माध्यम से लाभार्थी को सूचना दी जाएगी।
यदि पात्र लाभार्थी का नाम नहीं है तो उसके लिए क्या उपाय उपलब्ध है?
ऐसे सभी किसान परिवार जिनका नाम हितग्राहियों की सूची में शामिल नहीं है, वह लाभार्थी सूची में उनके नाम शामिल करने के लिए जिला स्तरीय शिकायत निवारण निगरानी समिति से संपर्क कर सकते हैं।
यदि किसी परिवार की जोत 2 हेक्टेयर तक है और विभिन्न नामों से है, क्या वे लाभ के पात्र हैं?
हां। यदि किसी भूमिधारी किसान परिवार में कृषि योग्य भूमि भिन्न-भिन्न के नाम पर हो, परिवार के सदस्यों, ऐसे मामलों में, पात्रता के निर्धारण के लिए भूमि को पूल किया जाएगा।
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