Ekyc के बाद PM Kisan Yojana के इन लाभार्थियों को 31 मई के दिन मिलेंगे ₹4000
आगामी 31 मई को पीएम किसान योजना (PM kisan yojana ekyc 10th & 11th kist) की 11वीं की स्तर मिलने वाली है कई किसानों को एक साथ ₹4000 मिलेंगे।
PM kisan yojana ekyc 10th & 11th kist | केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है, जो 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में देय होता है। पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। इस साल 1 जनवरी को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना के तहत वित्तीय सहायता की 10 वीं किस्त के रूप में पूरे भारत में 10.09 करोड़ से अधिक किसानों को 20,900 करोड़ रुपये जारी किए।
किसानों के लिए ईकेवाईसी अनिवार्य (PM kisan yojana ekyc 10th & 11th kist)
PM-KISAN योजना की घोषणा फरवरी 2019 के बजट में की गई थी। पहली किस्त दिसंबर 2018 से मार्च 2019 की अवधि के लिए थी। योजना की दसवीं किस्त के दौरान ही केंद्र सरकार ने यह घोषणा कर दी थी कि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ekyc करवाना अनिवार्य है। उस दौरान कई किसान ekyc करवाने से चूक गए थे। इसके बाद भी केंद्र सरकार ने उन किसानों के खातों में दसवीं किस्त के रुपए ट्रांसफर कर दिए थे।
कई किसानों को मिलेंगे एक साथ ₹4000
पीएम किसान योजना के उन लाखों लाभार्थी किसानों के लिए अच्छी खबर है, जिन्हें 11वीं किस्त के पहले दसवीं की नहीं मिल पाई थी। इन किसानों को अब 10वीं और 11वीं की एक साथ मिलेगी। हालांकि इसकी प्रमुख शर्त यह है कि ऐसे किसानों ने ईकेवाईसी करवाया हो। ईकेवाईसी नहीं करवाने की दशा में इन्हें 11वीं किस्त भी नहीं मिल पाएगी।
अब तक करोड़ों किसानों को लाभ मिला
पीएम किसान योजना की शुरुआत के दौरान तीन करोड़ से अधिक किसान योजना की पहली किस्त से लाभान्वित हुए थे वही आठवीं किस्त के दौरान लाभार्थी किसानों की संख्या 11 करोड़ पर पहुंच गई। नवीं किस्त में 5 लाख किसान बढ़े। हालांकि दसवीं किस्त के दौरान 10 लाख के करीब किसान कम हुए। इन्हें मिलाकर देश के करोड़ों किसानों को अब तक इस योजना का लाभ मिल चुका है एवं मिल रहा है। योजना के तहत eKYC करवाए जाने के कारण अपात्र किसानों की जानकारी मिल रही है इसके बाद इन संख्या इन किसानों के नाम लाभार्थी सूची में से हटाए जा रहे हैं, वहीं अपात्र किसानों से वसूली की प्रक्रिया भी चल रही है।
31 मई को जारी होगी 11वीं किस्त
PM Kisan Yojana यानी कि प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। योजना के तहत 11वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला में 31 मई को जारी करेंगे। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारी पूरी कर ली है। ऐसे में 11 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में दो हजार रुपए आएंगे। इस योजना के तहत सभी भूमिधारी किसानों को हर चार महीने में दो हजार रुपए की तीन किस्तों में छह हजार प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ दिया जाता है। योजना के तहत पहली किस्त की अवधि 1 दिसंबर से 31 मार्च तक, दूसरी किस्त की अवधि 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक और तीसरी किस्त की अवधि 1 अगस्त से 30 नवंबर तक है।
लाभार्थी किसानों के लिए जरूरी बातें
केंद्र सरकार इससे पहले कि 11वीं किस्त के रुपए ट्रांसफर करें। उससे पहले सभी लाभार्थी किसान अपना ईकेवाईसी पूरा करना होगा। ईकेवाईसी पूरा करने की अंतिम तारीख 31 मई है। सभी किसानों के लिए ईकेवाईसी अनिवार्य है, ताकि योजना के तहत धोखाधड़ी और घोटालों की संख्या को रोका जा सके। किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना ईकेवाईसी करवा सकते हैं। इसके अलावा किसान सीएससी केंद्र पर जाकर भी इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
किसान इस प्रकार स्टेटस की जांच कर सकते हैं
अपने आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर फार्मर्स कॉर्नर पर क्लिक करें।
- इसके बाद लाभार्थी स्थिति विकल्प पर टैप करें।
- अब नया पेज खुलेगा। यहां अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- इसके बाद आपको अपने स्टेटस की पूरी जानकारी मिल जाएगी।
पीएम किसान पोर्टल पर चल रहा है यह नोटिफिकेशन
- PMKISAN पंजीकृत किसानों के लिए eKYC अनिवार्य है। PMKISAN पोर्टल पर OTP आधारित eKYC उपलब्ध है। या बायोमेट्रिक आधारित ईकेवाईसी के लिए निकटतम सीएससी केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है।
- सभी PMKISAN लाभार्थियों के लिए eKYC की समय सीमा 31 मई 2022 तक बढ़ा दी गई है।
PMKISAN योजना से जुड़े सवाल (PM kisan yojana ekyc 10th & 11th kist)
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्या है?
- पीएम-किसान योजना देश के सभी छोटे और कम आए वाले किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है, ताकि सीमांत भूमिधारी किसान परिवार अपनी सामान्य जरूरतों को पूरा कर सकें। योजना के तहत, लक्षित को लाभ के हस्तांतरण के प्रति संपूर्ण वित्तीय दायित्व लाभार्थियों को भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
योजना के क्या लाभ हैं?
- योजना के तहत किसान परिवार को तीन किस्तों में देय प्रति परिवार 6000 रुपये प्रति वर्ष का लाभ प्रदान किया जाएगा
- हर चार महीने में समान किश्तें। यह योजना 01.12.2018 से प्रभावी है।
योजना के तहत लाभ पाने के लिए कौन पात्र है?
- सभी भूमिधारी किसान परिवार जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि है, जिनके नाम 01.02.2019 को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के भूमि अभिलेखों में दिखाई देते हैं, वे इसके लिए पात्र हैं। योजना के तहत लाभ प्राप्त करें।
अपात्र किन्हें माना जाएगा
पीएम किसान योजना के तहत अपात्र उन सभी किसानों को माना जाएगा जो संस्थागत भूमि धारक है, संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक, पूर्व और वर्तमान मंत्री / राज्य मंत्री और पूर्व / वर्तमान लोकसभा/राज्य सभा/राज्य विधान सभाओं/राज्य के सदस्य, विधान परिषद, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष, केंद्र/राज्य सरकार के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयां केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रम और सरकार के अधीन संलग्न कार्यालय/स्वायत्त संस्थाएं तथा नियमित स्थानीय निकायों के कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी को छोड़कर (कर्मचारियों), सभी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन रु.10,000/- या अधिक (मल्टी टास्किंग स्टाफ/वर्ग IV/ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर), पिछले निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पेशेवर और आर्किटेक्ट पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत हैं, और पेशे को अंजाम दे रहे है। ऐसे किसानों को अपात्र की श्रेणी में रखा गया है।
क्या होगा यदि लाभार्थी के लिए गलत घोषणा करता है?
- गलत घोषणा के मामले में, लाभार्थी की वसूली के लिए उत्तरदायी होगा अर्थात लाभार्थी से वसूली की जाएगी व वित्तीय लाभ और कानून के अनुसार अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
क्या आयकर दाता किसान या उसकी पत्नी/पति लाभ पाने के पात्र हैं?
- नहीं। यदि परिवार का कोई सदस्य पिछले निर्धारण वर्ष में आयकर दाता है, तो परिवार योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं है।
लघु और सीमांत भूमिधारक किसान परिवार की परिभाषा क्या है?
- एक छोटे और सीमांत भूमिधारक किसान परिवार को “एक परिवार शामिल” के रूप में परिभाषित किया गया है
- पति, पत्नी और अवयस्क बच्चे जिनके पास सामूहिक रूप से 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि है। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भूमि अभिलेखों के अनुसार”। भुगतान की गणना के लिए लाभार्थियों की पहचान के लिए उपयोग किया जाएगा।
क्या कोई व्यक्ति/किसान जिसके नाम पर भूमि जोत नहीं है? योजना के तहत लाभ पाने के पात्र हैं?
- नहीं। आय के तहत वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए भूमि धारण एकमात्र मानदंड है।
योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान और शॉर्टलिस्ट कैसे किया जाएगा?
- विभिन्न राज्यों/संघों में प्रचलित भूमि-स्वामित्व प्रणाली/भूमि का रिकॉर्ड योजना के हस्तांतरण के लिए इच्छित लाभार्थियों की पहचान करने के लिए क्षेत्रों का उपयोग किया जाएगा। योजना के तहत लाभ के लिए पात्र भूमिधारक किसान परिवार की पहचान करने की जिम्मेदारी
- योजना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की होगी।
PM-KISAN पर जमा करने के लिए आवश्यक अनिवार्य जानकारी क्या है?
- राज्य पात्र लाभार्थी भूमिधारक किसान का डेटाबेस तैयार करेंगे। नाम, आयु, लिंग, श्रेणी (एससी / एसटी), आधार पर कब्जा करने वाले गांवों में परिवार की संख्या (यदि आधार संख्या जारी नहीं की गई है तो आधार नामांकन
- पहचान के प्रयोजनों के लिए किसी भी अन्य निर्धारित दस्तावेजों के साथ संख्या जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड, या कोई अन्य पहचान
- केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों या उनके अधिकारियों, आदि द्वारा जारी दस्तावेज, बैंक खाता संख्या, IFSC कोड। हालांकि मोबाइल नंबर अनिवार्य नहीं है लेकिन सलाह दी जाती है, ताकि जब उपलब्ध हो तो इसे कैप्चर किया जा सके ताकि संबंधित जानकारी। लाभ की स्वीकृति/हस्तांतरण के बारे में सूचित किया जा सकता है।
- असम, मेघालय, जम्मू और कश्मीर राज्यों में लाभार्थियों के मामलों में जहां आधार अधिकांश नागरिकों को संख्या जारी नहीं की गई है, आधार संख्या एकत्र की जाएगी। उन लाभार्थियों के लिए जहां यह उपलब्ध है और अन्य के लिए वैकल्पिक रूप से निर्धारित है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पहचान सत्यापन उद्देश्यों के लिए दस्तावेज एकत्र किए जा सकते हैं।
एक भूमिधारक किसान के परिवार को कैसे पता चलता है कि उसका नाम लाभार्थी सूची में शामिल है?
- किसानों की लाभार्थी सूची आधे से अधिक प्रदर्शन करने के लिए लाभार्थी सूचियों को पंचायतों में प्रदर्शित किया जाएगा
- पारदर्शिता और सूचना। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र निम्नलिखित को लाभ की स्वीकृति की सूचना देंगे:
- सिस्टम जनरेटेड एसएमएस के माध्यम से लाभार्थी को सूचना दी जाएगी।
यदि पात्र लाभार्थी का नाम नहीं है तो उसके लिए क्या उपाय उपलब्ध है?
- ऐसे सभी किसान परिवार जिनका नाम हितग्राहियों की सूची में शामिल नहीं है, वह लाभार्थी सूची में उनके नाम शामिल करने के लिए जिला स्तरीय शिकायत निवारण निगरानी समिति से संपर्क कर सकते हैं।
- यदि किसी परिवार की जोत 2 हेक्टेयर तक है और विभिन्न नामों से है, क्या वे लाभ के पात्र हैं?
- हां। यदि किसी भूमिधारी किसान परिवार में कृषि योग्य भूमि भिन्न-भिन्न के नाम पर हो, परिवार के सदस्यों, ऐसे मामलों में, पात्रता के निर्धारण के लिए भूमि को पूल किया जाएगा।
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