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PM फसल बीमा योजना के तहत खरीफ की इन फसलों का बीमा कराएं, आखरी तारीख 31 जुलाई

किसान 31 जुलाई के पहले इन खरीफ फसलों का बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhanmantri Fasal Bima Yojana 2022) के अंतर्गत करवा सकते हैं।

Pradhanmantri Fasal Bima Yojana 2022 | देश के साथ-साथ मध्यप्रदेश में भी खरीफ फसलों की बोनी का कार्य पूरा हो चुका है खरीफ फसलों की बोनी के साथ ही खरीफ फसलों का बीमा भी करवाया जा रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत करवाए जा रहे इस बीमा के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई निर्धारित की गई है किसान अंतिम दिनांक के पहले ही खरीफ फसलों का बीमा करवा लें।

प्रीमियम (Pradhanmantri Fasal Bima Yojana 2022) प्रति हेक्टर 2% देना होगा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ की फसलों का समय पर बीमा कराकर किसान बरसात में होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों को फसल के हिसाब से दो या पांच प्रतिशत राशि के चुकानी पड़ती है। बरसात के मौसम में अधिसूचित फसलों का बीमा ऋणी एवं अऋणी कृषक 31 जुलाई तक करवा सकते है। ऋणी एवं अऋणी कृषको के लिए बीमा करवाने के लिए अलग-अलग मापदंड निर्धारित किए गए हैं।

अऋणी किसान यहां करवाएं बीमा

केसीसी कार्ड एवं अन्य बैंक ऋण लेने वाले किसान अपने अपने बैंक शाखाओं में बीमा करवा सकते हैं कई बैंकों ने किया सुविधा दे रखी है कि किसान द्वारा फसल की जानकारी देने के पश्चात बीमा तत्काल हो जाता है, वहीं अऋणी किसान अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, लोक सेवा केन्द्र या फसल बीमा (Pradhanmantri Fasal Bima Yojana 2022) पोर्टल पर जाकर स्वयं सोयाबीन, मक्का, कपास, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंगफली, मूंग व उड़द फसल का बीमा करा सकते हैं। ऋणी कृषको का बीमा संबंधित बैंकों के माध्यम से किया जाएगा।

बीमा नहीं करवाने की सूचना देना होगी

भारत सरकार द्वारा किसानों को बीमा हेतु योजना को ऐच्छिक किया गया है। इसी अनुक्रम में योजना में प्रावधान किया गया है कि अल्पकालिक फसल ऋण लेने वाले ऋणी कृषक जो अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाना चाहते वे बीमांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई से दो दिवस पूर्व यानि 29 जुलाई तक सबंधित बैंक को निर्धारित प्रपत्र में लिखित में आवेदन भरकर योजना से बाहर जा सकते है।

खरीफ की फसलों का बीमा होगा

Pradhanmantri Fasal Bima Yojana 2022 | कृषि विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार किसान द्वारा देय प्रीमियम- खरीफ मौसम में अधिसूचित फसले सोयाबीन, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंगफली, मूंग व उड़द फसल की बीमित राशि का अधिकतम दो प्रतिशत प्रति हेक्टेयर प्रीमियम किसानों द्वारा देय करना होगी। कपास फसल के लिए बीमित राशि का अधिकतम पांच प्रतिशत प्रति हेक्टेयर प्रीमियम किसानों द्वारा देय होगी।

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योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि योजना का लाभ लेने हेतु आवश्यक दस्तावेज जैसे फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड, पहचान पत्र-शासन द्वारा मान्य दस्तावेज जैसे मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, पेन कार्ड, समग्र आईडी, ड्रायविंग लायसेंस, भू-अधिकार पुस्तिका, खसरा, खतौनी, बुवाई प्रमाण पत्र पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी, दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। किसानों से अपील है कि 31 जुलाई तक अधिक से अधिक प्रधानमंत्री फसल बीमा कराकर योजना का लाभ लें।

बीमा पंजीयन का मिलान जमीन के खसरे से होगा

Pradhanmantri Fasal Bima Yojana 2022 | मध्य प्रदेश में खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई तक किया जाएगा। इसके लिए किसानों के पंजीयन से अब खसरों का मिलान कराया जाएगा। यह प्रक्रिया इसलिए अपनाई जा रही है ताकि प्राकृतिक आपदा से फसल प्रभावित होने पर किसानों को बीमा राशि मिलने में कोई परेशानी न हो। अभी किसान एक खसरे पर दो बैंकों से बीमा करा लेते हैं। इसकी वजह से बीमा मिलने में परेशानी होती है।

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्राकृतिक आपदा से फसल प्रभावित होने पर किसानों को बीमा प्राप्त करने में परेशानी न हो, इसके लिए इस बार खसरों से पंजीयन का मिलान कराया जाएगा। इसके लिए राजस्व विभाग के पास उपलब्ध डेटा का उपयोग कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा किया जाएगा। इसके माध्यम से यह पता लगाया जाएगा कि किसी किसान ने एक खसरे पर दो बैंकों से बीमा तो नहीं कराया है।

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राधेश्याम मालवीय

मैं राधेश्याम मालवीय Choupal Samachar हिंदी ब्लॉग का Founder हूँ, मैं पत्रकार के साथ एक सफल किसान हूँ, मैं Agriculture से जुड़े विषय में ज्ञान और रुचि रखता हूँ। अगर आपको खेती किसानी से जुड़ी जानकारी चाहिए, तो आप यहां बेझिझक पुछ सकते है। हमारा यह मकसद है के इस कृषि ब्लॉग पर आपको अच्छी से अच्छी और नई से नई जानकारी आपको मिले।
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